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रेल यात्रा के दौरान सामान हुआ चोरी तो रेलवे देगा मुआवजा, जान लीजिए क्या हैं नियम

जब भी हमें किसी लंबी दूरी के सफर पर जाना हो तो इसके लिए रेल से यात्रा करना काफी आरामदायक और सुविधाजनक होता है। दूरस्थ स्थानों के लिए यह सर्वोत्तम साधन है। रोजाना ही लाखों की संख्या में लोग रेल से यात्रा करते हैं। रेलवे को भारत की लाइफ लाइन भी माना जाता है। हमेशा रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखती है और तरह तरह के प्रयास करती रहती है।

जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं लोग रेल यात्रा के दौरान अपने साथ ढेर सारा सामान भी ले जाते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भीड़-भाड़ अधिक होने की वजह से हमारा सामान चोरी हो जाता है या फिर गुम हो जाता है।

लेकिन क्या आपको यह बात मालूम है कि रेलवे स्टेशन या ट्रेन में अगर आपका कोई सामान चोरी हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में रेलवे आपको चोरी हुए सामान का मुआवजा देता है। जी हां, ज्यादातर रेल यात्रियों को इस नियम के विषय में नहीं मालूम है।

रेल यात्री चोरी हुए सामान के न मिलने पर कर सकते हैं क्लेम

अगर आप रेल यात्री हैं, अगर रेलवे स्टेशन या फिर रेल में सफर के दौरान आपका सामान चोरी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि रेल यात्री अपने चोरी हुए सामान के ना मिलने पर उसके लिए क्लेम कर सकते हैं।

अगर आपका गुम हुआ सामान 6 महीने में नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए उपभोक्ता फोरम में भी जा सकते हैं। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से रेलवे के सामान चोरी होने और उसके संबंध में मुआवजे से जुड़े हुए महत्वपूर्ण नियमों के विषय में बताने वाले हैं।

रेल में सामान चोरी होने पर ऐसे मिलता है मुआवजा

कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन यात्रा के दौरान यात्रियों के साथ चोरी जैसी घटना भी हो जाती हैं या फिर सामान गुम हो जाता है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए यह बताया कि अगर किसी यात्री का सामान चोरी हो जाता है, तो वह तत्काल रेलवे पुलिस फोर्स में अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है।

वहां यात्री को एक फॉर्म भरना होगा। अगर इस फॉर्म को फिल करने और शिकायत दर्ज करने के बाद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है और आपका सामान नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में आप मुआवजे के हकदार होते हैं। इसके बाद आपके गुम हुए सामान की कीमत का आकलन किया जाएगा और उसके बाद आपको इसका मुआवजा रेलवे को देना पड़ता है।

खोया हुआ सामान मिलता है ऑपरेशन अमानत के जरिए

आपको बता दें कि रेलवे पुलिस के द्वारा लोगों के गुम हुए सामान को प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन अमानत नाम की एक मुहिम की शुरुआत की है। इसके तहत अगर किसी यात्री का सामान गुम हो गया है और वह मिल जाता है तो रेलवे पुलिस गुम हुए सामान के प्राप्त होने पर उसे अपने पास सुरक्षित ले लेती है।

इसके बाद रेलवे जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर सामान की फोटो खींचकर डाल दी जाती है। आप अपने सामान की फोटो देखकर अपने सामान की पहचान इस साइट पर जाकर कर सकते हैं। इसके बाद रेलवे स्टेशन पर जाकर आप उस सामान को ले सकते हैं।

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