फटे पुराने नोट बदलने से बैंक बदलने से नहीं कर सकता है मना, बस इन शर्तों का रखना होगा ध्यान
फटे हुए नोटों को बदलने के लिए RBI के हैं ये नियम, आधा नोट भी बदल कर देगा बैंक

अक्सर हमारे पास रखे हुए नोट कभी तो हमारी अपनी लापरवाही से फट जाते हैं। या फिर कभी कोई औैर हमे चालाकी से फटे हुए नोट देकर चले जाता हैं। अब ऐसे में अगर ये नोट कर कीमत का हो तो फिर भी आप इसे इस्तेमाल ना करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास किसी बड़ी कीमत वाले नोट फट जाए तो आप इसे वेस्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं।
ऐसे में फटे हुए नोटों को बदलने के लिए बैंक की तरफ से ग्राहकों को सहुलियत दी गई हैं। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 2009 के कटे और फटे हुए नोटों को बदलने को लेकर बने नियम में संशोधन करते हुए 2017 में संशोधित नियम जारी किए थे। इस नियम में बताया गया था कि आप किसी भी सरकारी बैंक में फटे और कटे हुए नोटों को बदल सकते हैं। ऐसे में कोई भी सरकारी बैंक आपको नोट बदलने के लिए मना नहीं कर सकता हैं।
फटे हुए नोट भी बदलकर देगा बैंक
यहां तक की आप ऐसे में बैंक के खिलाफ शिकायत तक दर्ज करने का अधिकार रखते हैं। हालांकि नोट बदलवाने के लिए कुछ नियम और शर्त हैं जिनका पालन करने के बाद ही आप सरकारी बैंक में कटे और फटे हुए नोटों को बदल सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2017 में पुराने और फटे हुए के नियम में कुछ संशोधन करने के बाद इसे दोबारा जारी किया गया था।
इस संशोधित नियम में बताया गया था कि आपके पास मौजूद नोट चाहे कैसी भी हालत में हो, कितनी भी बुरी स्थिति में क्यों ना हो, उसे बदला जा सकता हैं। हालांकि इसे बदलने के साथ इन फटे हुए नोटों की कीमत पर जरुर इसका असर होगा। इस नियम के मुताबिक बदलाव के लिए बैंक में दिया गया नोट जितनी ज्यादा बुरी हालत में होगी। उसकी कीमत भी उतनी कम हो जाएगी।
आधा फटा हुआ नोट भई बदल सकता है बैंक
संशोधित नियम के मुताबिक नोट का 50 फीसदी हिस्सा भी अगर आप सरकारी बैंक में देते हैं बदलने को तो वे उसे भी बदल सकते है। इसके साथ ही अगर आपके पास ज्यादा संख्या में नोट हैं तो बैंक आपसे इसके लिए ट्रांजैक्शन चार्ज भी लेगा। इसके साथ ही अलग अलग तरीके के फटे हुए नोटों के लिए बैैंक ने नियम में अलग अलग प्रक्रिया रखी है। इसके साथ ही अगर आप चाहे तो नोट बदलने के लिए आरबीआई को डायरेक्ट पोस्ट भी कर सकते हैं।