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अगर ट्रेन में सफर के दौरान समान हो जाए गुम, तो रेलवे देगा मुआवजा, जानिए क्या है नियम

लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए रेल सबसे आरामदायक और सुविधाजनक साधन है। जब भी हमें लंबी दूरी की यात्रा करनी हो, तो सबसे पहले रेल यात्रा का ही ख्याल आता है। रोजाना ही लाखों की संख्या में लोग रेल से एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करते हैं। रेलवे को भारत की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा का हमेशा ही ध्यान रखती है। यात्रियों को सफर के दौरान किसी भी तरह की समस्या ना हो, इस बात का रेलवे पूरा ध्यान रखती है और तरह-तरह के प्रयास करती रहती है।

अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं, तो रेल से यात्रा करना कितना आरामदायक और सुविधाजनक होता है, यह आप लोग जरूर जानते होंगे। यात्रा करने के दौरान लोग अपने साथ ढेर सारा सामान भी ले जाते हैं। लेकिन ट्रेन में सामान चोरी होने या गुम होने की कई घटनाएं अक्सर देखने और सुनने को मिलते हैं। हो सकता है कि आप भी ट्रेन में सफर कर रहे हों और आपका सामान चोरी हो गया हो? सामान चोरी होने पर यात्री काफी परेशान हो जाते हैं।

अगर ट्रेन में सामान चोरी हो जाए, तो इससे यात्री काफी चिंतित हो जाते हैं और यही सोचते हैं कि अब क्या होगा? लेकिन आपको बता दें कि यात्रियों को परेशानी ना हो इसके लिए रेलवे कई प्रकार से आपकी सहायता करता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को कई नियम के बारे में मालूम नहीं होता है।

आज हम आपको इस लेख के माध्यम से यह जानकारी देने वाले हैं कि आप अपना सामान गुम होने की शिकायत रेलवे को कर सकते हैं और अगर तय सीमा में आपका सामान नहीं मिलता है तो भी ऐसी स्थिति में रेलवे आपको मुआवजा देगा।

ट्रेन में सामान चोरी होने पर रेलवे देगा मुआवजे की रकम

अक्सर ट्रेन यात्रा के दौरान यात्रियों के साथ चोरी जैसी घटना भी हो जाती हैं या फिर सामान गुम हो जाता है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए यह बताया है कि अगर रेलवे स्टेशन और ट्रेन में सामान चोरी हो जाए तो यात्री रेलवे पुलिस थाने में समान गुम होने की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

वहीं शिकायत के दौरान यात्री को एक फॉर्म भरना होगा। इस फार्म को भरने के बाद भी अगर आपकी शिकायत की सुनवाई नहीं होती है या आपका समान नहीं मिलता है तो उसके बाद भी इसका मुआवजा रेलवे को देना पड़ता है। आपके गुम हुए सामान की कीमत का आकलन किया जाएगा और उसके बाद आपको इसका मुआवजा दिया जाएगा।

जानिए कैसे कर सकते हैं शिकायत

इसकी शिकायत करने के लिए आपको प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ सहायता पोस्ट से संपर्क करना पड़ेगा। यहां से आपको FIR फॉर्म दिया जाएगा। इसे भरने के बाद रेलवे पुलिस स्टेशन पर जमा करना पड़ेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह फॉर्म टीटीई, गार्ड या जीआरपी एस्कॉर्ट को ही जमा करना होगा।

खोया सामान मिलता है ऑपरेशन अमानत के जरिए

बता दें कि रेलवे पुलिस के द्वारा लोगों के गुम हुए सामान को प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन अमानत नाम की एक मुहिम की शुरुआत की गई है। इसके तहत अगर किसी यात्री का सामान गुम हो गया है और वह मिल जाता है, तो रेलवे पुलिस गुम हुए सामान के प्राप्त होने पर उसे अपने पास सुरक्षित रख लेती है।

इसके बाद रेलवे जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर सामान की तस्वीर खींच कर डाल दी जाती है। आप अपने सामान की फोटो देखकर अपने सामान की पहचान इस साइट पर जाकर कर सकते हैं। इसके बाद रेलवे स्टेशन पर जाकर आप उस सामान को ले सकते हैं।

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