अजब ग़जब

पत्नी ने जताई मां बनने की इच्छा, तो पति ने केस कर पत्नी से मांग लिया भरण-पोषण भत्ता

भोपाल में एक पति ने अपनी पत्नी से भत्ते की मांग की है। पति की ओर से कोर्ट में कहा गया है कि उसकी पत्नी सरकारी अधिकारी है और वो उसे भरण-पोषण की राशि दे। तलाक का ये अनोखा मामला भोपाल के कुटुम्ब न्यायालय में आया है। बताया जा रहा है कि छह साल पहले इन्होंने प्रेम विवाह किया था। इनकी मुलाकात फेसबुक में हुई थी। जिसके बाद इन्होंने शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद पति बेरोजगार हो गया और पत्नी घर का खर्च उठाने लगी।

पत्नी सरकारी अधिकारी है और पति निजी कंपनी में नौकरी करता था। शादी के कुछ समय बाद ही पति ने नौकरी छोड़ दी। पति द्वारा नौकरी छोड़े जाने से पत्नी दुखी हो गई और उसने पति का एटीएम ब्लॉक करा दिया। एटीएम ब्लॉक होने के कारण इनके बीच लड़ाई शुरू हो गई और इसी बीच पत्नी ने मां बनने की इच्छा जताई। लेकिन पति ने सहयोग नहीं किया और पत्नी ने कुटुम्ब न्यायालय में केस कर दिया। जिसके बाद इनकी काउंसिलिंग की गई।

काउंसिलिंग के दौरान पत्नी ने बताया कि उसे डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि अब उसके पास मां बनने के लिए ज्यादा समय नहीं है। उसे एक-दो साल में ही मां बनना होगा। इसलिए वो मां बनना चाहती है। उसकी उम्र 40 साल हो चुकी है, ऐसे में आइवीएफ (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) तकनीक के जरिए ही वो मां बन सकती है। आइवीएफ के लिए उसे पति की सहमति की जरूरत है, लेकिन पति ने सहमति पत्र साइन नहीं कर रहा है।

पत्नी का आरोप है कि वो उसे परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है। पत्नी के अनुसार पैसों के लिए उससे शादी की गई थी। पति ने उसे धमकी दी है कि मैं तुम्हें कभी मां बनने नहीं दूंगा। वहीं तंग आकर पत्नी ने कुटुम्ब न्यायालय में केस किया, तो पति ने भी भरण-पोषण भत्ता का केस कर दिया।

पत्नी नहीं करती है कदर

पति के अनुसार पत्नी अधिकारी है और उसकी कदर नहीं करती है। इस कारण से वो परिवार को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। पति ने कोर्ट में ये तर्क दिया है कि अगर मैं नौकरी करता और पत्नी भरण-पोषण भत्ता मांगती तो मुझे देना पड़ता। इसी तरह से मैं भी भत्ता मांग सकता हूं। वहीं पत्नी के अनुसार पति ने उससे कहा कि अब तुम्हारे तीन-चार साल में कोर्ट कचहरी में लगा दूंगा। तुम्हारी मां बनने की उम्र निकल जाएगी।

इस पूरे मामले पर इन दोनों की काउंसिलिंग की जा रही है। ताकि इनके बीच सहमित बन जाए। इस अनोखे केस पर विशेषज्ञों का कहना है कि पति भी पत्नी से भरण-पोषण भत्ता मांग सकता है। हालांकि उसे अपनी बात साबित करने के लिए सबूत पेश करने होंगाे।

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