योगी सरकार ने तैयार किया एंटी-लव जिहाद अध्यादेश, 12 बिंदुओं में समझें ये कानून
उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद को लेकर कानून बना लिया है। इस कानून में झूठ बोलकर, झांसा देकर या छल से धर्म परिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ सख्त सजा का उल्लेख किया गया है। अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यूपी कैबिनेट द्वारा पारित किए गए ‘विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020′ की मदद से राज्य में बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों पर लगाम लगाई जा सकेगी।
इस अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने का इंतजार है और मंजूरी मिलते ही ये कानून बनकर तैयार हो जाएगा।
आइए जानते हैं इस अध्यादेश के बारे में-
1.अध्यादेश के अनुसार शादी के लिए लड़की का धर्म बदलवाना मान्य नहीं होगा। अगर सिर्फ शादी के लिए लड़की का धर्म बदला गया, तो ऐसी शादी अमान्य घोषित कर दी जाएगी। साथ में ही धर्म परिवर्तन कराने वालों को 10 साल तक की सजा दी जाएगी।
2. इस कानून के तहत आने वाला अपराध गैर जमानती होगा।
3.अध्यादेश के अनुसार एक धर्म से अन्य धर्म में लड़की का धर्म परिवर्तन, सिर्फ एकमात्र प्रयोजन शादी के लिए किया जाता है, तो ऐसा विवाह शून्य की श्रेणी में लाया जा सकता है।
4 .अध्यादेश के अनुसार अगर कोई एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करता है। तो उसको इस बात का जानकारी सरकार को देनी होगा। संबंधित लोगों को ये बताना होगा कि उन पर कहीं भी, किसी भी तरह का कोई दबाव धर्म बदलने के लिए नहीं डाला गया है।
5.धर्म परिवर्तन पूरी तरह स्वेच्छा से ही हो सकता है। इसकी घोषणा करनी होगी।
6. अध्यादेश के अनुसार धर्म परिवर्तन का इच्छुक होने पर संबंधित पक्षों को तय प्रारूप पर जिला मजिस्ट्रेट को दो माह पहले सूचना देनी होगी।
7.इसका उल्लंघन करने पर 6 महीने से तीन वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस अपराध में न्यूनतम जुर्माना 10,000 रुपये तय किया गया है।
8.दबाव डालकर या झूठ बोलकर अथवा कपट के साथ धर्म परिवर्तन करवाना एक संज्ञेय अपराध होगा।
9. ये अपरराध गैर जमानती होगा।
10.अपराधियों पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा चलेगा। दोषी पाए जाने पर कम से कम 01 वर्ष और अधिकतम 05 वर्ष की सजा सुनवाई जा सकती है। साथ ही कम से कम 15,000 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा।
11.अगर अवयस्क महिला, अनूसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ ये अपराध किया जाता है। तो दोषी को तीन वर्ष से 10 वर्ष तक की सजा दी जाएगी। दोषी को साथ में ही न्यूनतम 25,000 जुर्माना अदा करना होगा।
12.नए कानून में सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में तीन से 10 वर्ष तक जेल हो सकती है। कम से कम 50,000 का जुर्माना भरना होगा।