लिव इन में रहने वाले जोड़े ने लगाई सुरक्षा की गुहार, हाई कोर्ट के सवाल से बोलती हो गयी बंद
इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक मियां-बीवी ने याचिका दायर कर कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई और कहा कि उनके शांतिपूर्ण जीवन को विपक्षी खराब कर रहे हैं। इसलिए विपक्षियों को हस्तक्षेप करने से रोक जाए। इस याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते समय इनसे सबसे पहले पूछा कि आप दोनों शादीशुदा हो की नहीं?
दरअसल याचिका दायर करने वाले लिव-इन-रिलेशन में रह रहे हैं। लेकिन पुलिस को इन्होंने कहा कि हम विवाहित हैं। इन्होंने एसपी बरेली से इस मामले की जब शिकायत की थी, उस दौरान लड़की ने खुद को शादीशुदा बताया था। लेकिन याचिका में नहीं लिखा कि वे विवाहित हैं।
ये याचिका हरदोई की रहने वाली प्रज्ञा सिंह और बरेली के रहने वाले मेराज अली ने दाखिल की है। इस याचिका में इन दोनों ने कहा कि वो नहीं चाहते कि उनके जीवन में विपक्षी हस्तक्षेप करें, इन्होंने अपने लिए सुरक्षा की मांग भी की है। याचिका में प्रज्ञा सिंह और मेराज अली ने कहा कि दोनों सरकारी नौकरी में रहते हुए 2012 से लिव-इन-रिलेशन में रह रहे हैं।
इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एसपी केशरवानी और जस्टिस डॉ वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने याचिका में विवाहित नहीं लिखने पर सवाल खड़े किए और प्रज्ञा सिंह और मेराज अली से पूछा कि आप शादीशुदा हो या नहीं? हाईकोर्ट ने पूछा कि लिव-इन-रिलेशन (Live-in-Relation) में है तो सरकारी नौकरी की सेवा शर्ते क्या हैं? मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सर्विस रिकार्ड सहित एक हफ्ते में जवाब मांगा है। साथ ही हाईकोर्ट ने याचियों से भी पूरक हलफनामा मांगा है।
अगले महीने होगी फिर सुनवाई
कोर्ट में दायर की याचिका में प्रज्ञा सिंह और मेराज अली ने अपनी सरकारी नौकरी का जिक्र नहीं किया था। जबकि ये दोनों सरकारी नौकरी करते हैं। इस पर कोर्ट ने नौकरी का पूरा ब्योरा पेश करने की बात इनसे कही और इनसे पूछा कि आखिर आपका संबंध क्या है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसम्बर को होनी है।