समाचार

हाथरस कांड: पीड़िता और संदीप के बीच थे संबंध, बातचीत बंद होने से नाराज था आरोपी

हाथरस कांड में सीबीआई ने हाल ही में कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल की है। जिसमें सीबीआई ने चारों आरोपियों संदीप, रामू, रवि और लवकुश पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। इस चार्जशीट में सीबीआई ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। सूत्रों की माने तो सीबीआई के आरोप पत्र में कई अहम तथ्यों का जिक्र किया गया है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि मृतका के आरोपी संदीप के साथ रिश्ते थे और दोनों फोन पर बात किया करते थे। दोनों में कई सालों से संबंध थे।

सीबीआई के आरोप पत्र के मुताबिक, वारदात वाले दिन मृतका अपनी मां के साथ घास काटने गई थी। लेकिन मृतका ने थकान और प्यास की बात कहते हुए घास काटने से मना कर दिया था। जिसके कारण मृतका की मां ने उसे घास के बंडल बांधने को कहा और दूसरे खेत में चले गई। जो कि करीब 50 मीटर की दूरी पर था। थोड़ी देर में जब मां लौटी, तो उन्हें वहां पर अपनी बेटी नहीं मिली। इस पर मां ने बेटी को तलाश शुरू कर दी और पास में ही मां को बेटी की चप्पल नजर आई। मां ने देखा कि उसकी बेटी बाजरे के खेत में बेसुध पड़ी है। इसी बीच गांव का छोटू वहां पहुंच गया।

मां ने छोटू से कहा कि वो फौरन उसके बेटे को बुला लाए। छोटू तुरंत मृतका के घर गया और उसने बड़े भाई की पांच साल की बच्ची को सारी बात बताई। इसके बाद छोटू अपने घर गया और उसने अपनी मां और भाई को भी ये बात बताई। जिसके बाद छोटू के परिवार वाले भी मौके पर पहुंच गए। सीबीआई ने आरोप पत्र में कहा कि मृतका का भाई और मां उसे थाने लेकर पहुंचे थे। वहां भाई ने तहरीर दी। जहां से बिटिया को हाथरस के जिला अस्पताल भेजा गया। वहां से उसे जेएन मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ रेफर कर दिया गया।

22 सितंबर को मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरसिंक मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी के हेड डॉ.एमएस हुड्डा ने जब पीड़िता की हालत देखी तो सीएमओ को तुरंत उसका बयान दर्ज कराने के लिए कहा। शाम 5.40 बजे नायब तहसीलदार मनीष कुमार तहसील कोल के सामने बिटिया ने आखिरी बयान दिए। बयान में उसने कहा कि संदीप, रामू, रवि और लवकुश ने उसके साथ ये किया है।

28 सितंबर को पीड़िता को अलीगढ़ से दिल्ली रेफर किया गया। वहां से उसे अगले दिन दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेजा गया। जहां उसकी मौत हो गई। सीबीआई के मुताबिक संदीप और पीड़िता के बीच रिश्तों थे। दोनों के घर नजदीक थे और दोनों में दो-तीन साल से संबंध थे। गांव वालों ने भी इनके रिश्ता होने की बात कबूली है। यही नहीं आरोपी और उसके पिता की सीडीआर से भी ये बात साबित हुई है कि अक्तूबर 2019 से मार्च 2020 तक पीड़िता व संदीप के बीच काफी बातचीत होती थी। कॉल डिटेल से पता चला कि दोनों ने 17 अक्टूबर 2019 से लेकर 3 मार्च 2020 तक आपस में 105 बार कॉल किए थे।

चार्जशीट के अनुसार जब मृतका के घर वालों को इसी जानकारी लगी। तो दोनों की बातचीत बंद हो गई थी। इस बात से संदीप काफी गुस्से हो गया। जिसके कारण उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये सब किया। चार्जशीट के मुताबिक, 22 सितंबर को पीड़िता ने जिन चारों आरोपियों के नाम लिए वो सभी इसी गांव के आसपास मौजूद थे।

वहीं सीबीआई ने पीड़िता द्वारा दिए गए आखिरी बयान को ही आरोपपत्र का मुख्य आधार बनाया है और चारों आरोपियों संदीप, रवि, रामू और लवकुश के खिलाफ (धारा 376, 376 ए,376 डी.302 व 3(2)(5) एससी-एसटी एक्ट के तहत) आरोप पत्र दाखिल किया है। गौरतलब है कि पीड़िता ने मरने से पहले चारों आरोपियों पर रेप का आरोप लगाया था और अब इस आरोप के तहत इनपर केस चलेगा।

Related Articles

Back to top button