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बेरोजगार पति को DSP मैडम ने बना दिया IPS अधिकारी, अब PMO ने दे दिए जांच के आदेश

बिहार की डीएसपी रेशू कृष्णा को शौक-शौक में अपने पति को आईपीएस (IPS) बनाना महंगा पड़ गया और अब इनपर बड़ी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। दरअसल कहलगांव की एसडीपीओ रेशू कृष्णा (SDPO Reshu Krishna) ने कुछ समय पहले एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। जिसमें ये अपने पति के साथ वर्दी में दिख रही थी। इसी फोटो की शिकायत किसी ने पीएमओ (PMO) में कर दी। जिसके बाद मामले की जांच के आदेश दे दिए गए और जांच रिपोर्ट अब सौंप दी गई है। दोषी पाए जाने पर रेशू कृष्णा और उनके पति मुश्किल में पड़ सकते हैं। यहां तक की इनको जेल भी हो सकती है।

क्या है पूरा मामला

खबर के अनुसार डीएसपी रेशू कृष्णा ने अपने पति के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। जिसमें इनके पति  पुलिस यूनिफॉर्म में थे। डीएसपी रेशू कृष्णा के पति कथित तौर पर कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन रेशू कृष्णा ने अपने पति के साथ जो तस्वीरें साझा की उसमें इनके पति आईपीएस की वर्दी में थे और पत्नी के साथ विक्ट्री साइन दिखा रहे थे। किसी ने इस बात की शिकायत पीएमओ (PMO) से की जिसके बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई।

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शिकायत करने वाले व्यक्ति ने पीएमओ को पत्र लिख कहा कि एसडीपीओ (डीएसपी ) रेशू कृष्णा के पति कुछ भी काम नहीं करते हैं। तो उन्होंने IPS की वर्दी कैसे पहनी है। रेशू कृष्णा कहती हैं कि उनके पति आईपीएस हैं और पीएमओ में तैनात है। ये पत्र मिलने के बाद पीएमओ ने मामले को बिहार पुलिस मुख्यालय को भेज दिया। इस मामले को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने जांच बैठाई जिसमें खुलासा हुआ है कि एसडीपीओ के पति आईपीएस अधिकारी नहीं है। वहीं मामला सामने आने के बाद एसडीपीओ और उनके पति ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट से वर्दी वाली फोटो को हटा दिया।

 

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भागलपुर के एसएसपी निताशा गुड़िया ने पूरे मामले की जांच कर पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी है। माना जा रहा है कि उस जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय कहलगांव एसडीपीओ पर कानून कार्रवाई कर सकता है। डीआईजी सुजीत कुमार ने बताया कि इस संबंध में पुलिस मुख्यालय के स्तर से मामले की जांच एसएसपी से कराई गई। मुख्यालय को जांच रिपोर्ट भेजी गई है। कहलगांव एसडीपीओ रेशू कृष्णा ने कहा कि वे इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगी। उन्हें इसकी कोई जानकारी भी नहीं है।

3 साल की सजा का है प्रावधान

भारतीय काननू के तहत सेना और पुलिस की वर्दी आम लोगों के पहनने पर प्रतिबंध है। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 6 के तहत अगर कोई आम व्यक्ति ये वर्दी पहनता है और इसका उल्लंघन करता है। तो उसे 3 साल की सजा और जुर्माने लगाया जा सकता है। वहीं आईपीसी की धारा 140 में 3 महीने तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में दोषी पाए जाने पर रेशू और उनके पति जेल तक जा सकते हैं।

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