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अगर गलत खाते में ट्रांसफर हो गया पैसा, तो मत लीजिए टेंशन, इन तरीकों से मिल जाएंगे वापस

आजकल के समय में ज्यादातर ट्रांजैक्शन डिजिटल हो रहा है। चाहे रोजमर्रा की खरीदारी की पेमेंट हो या फिर कोई बड़ा पेमेंट करना हो, हर तरह का लेन-देन या तो ऑनलाइन बैंकिंग से हो रहा है या मोबाइल वॉलेट से किया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो डिजिटल बैंकिंग से बैंक के कामकाज आसान हो गए हैं। खासकर यूपीआई के आने से कहीं भी पैसा भेजना या मंगवाना हो तो बिल्कुल आसान हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ रिस्क भी बढ़ गए हैं।

भले ही डिजिटल भुगतान में खरीदारी और दूसरों को पैसा भेजना आसान बना दिया है। एक बटन के क्लिक पर पैसे ट्रांसफर और प्राप्त किए जा सकते हैं। परंतु इस आसानी के साथ गलत भुगतान करने का डर भी लगा रहता है। यदि आपने गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, तो आप उन्हें कैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं? आज हम आपको इस बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं।

एक घटना हाल ही में घटी है

आपको बता दें कि हाल ही में एक घटना घटी है। दरअसल, 29 जून 2022 को मुंबई की रहने वाली एक महिला ने 7 लाख रुपए का ऑनलाइन ट्रांसफर गलत खाते में कर दिया था। जब महिला ने मदद के लिए अपने बैंक से संपर्क किया, तो बैंक की तरफ से महिला की गलती बताई गई और बैंक ने महिला की बात नहीं सुनी। इसके बाद महिला ने साइबर सेल से संपर्क किया, जिसने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए कि उसे उसका पैसा वापस मिल जाए। 2 जुलाई 2022 को महिला को अपने पैसे वापस मिल गया।

जानिए आपको कौन से तरीके अपनाने चाहिए

  • अगर आपको अपना भुगतान पाना है तो इसके लिए बैंक से आपको तुरंत संपर्क करना चाहिए।
  • आप अपने बैंक प्रबंधक या रिलेशनशिप मैनेजर को यह कॉल करें और लेन-देन की सारी डिटेल्स (राशि, समय, लाभार्थी और भुगतान करने वाले व्यक्ति दोनों के खाते की डिटेल) अपने पास रखिए।
  • टेलीफोन पर शिकायत करने के साथ-साथ आपको अपने नजदीकी शाखा में जाना पड़ेगा और वहां पर घटना की सारी डिटेल देने के साथ ही एक आवेदन जमा करना पड़ेगा।

ऐसी स्थिति में होगी आसानी

मान लीजिए अगर गलती से आपने जिस गलत खाते में पैसा ट्रांसफर किया है, अगर वह गलत लाभार्थी उसी बैंक में खाताधारक है जिसमें आपका खाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रक्रिया आसान हो जाती है। वरना आपका बैंक गलत लाभार्थी के बैंक से संपर्क करेगा और रिवर्सल शुरू करेगा। जैसे ही गलत खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत ही शिकायत दर्ज करना बहुत ही आवश्यक है।

सिविल प्रोसीजर कोड

अगर सब कुछ ठीक रहता है, तो ऐसी स्थिति में गलत प्राप्तकर्ता को पैसे वापस कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिस गलत खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं, वह व्यक्ति आपको पैसे वापस देने से मना कर दे। ऐसी स्थिति में नागरिक प्रक्रिया संहिता या सिविल प्रोसीजर कोड के तहत पैसे की वसूली के लिए सिविल मुकदमा दायर करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

जानिए कितना समय मिलता है

अगर आप पैसा वसूली के लिए मुकदमा दायर करते हैं, तो इसकी समय अवधि कार्यवाही की वजह से जरनेट होने की तारीख से 3 साल है। जब पैसे को गलत अकाउंट में ट्रांसफर जाता है, यह उस मामले में है। डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है।

वर्तमान में डिजिटल लेनदेन के लिए 21 लोकपाल नियुक्त हैं, जिनके कार्यकाल ज्यादातर राज्यों की राजधानियों में स्थित है। एक सादे कागज पर लिखकर और डाक, फैक्स, हैंड डिलीवरी द्वारा लोकपाल के संबंधित कार्यालय को भेजकर शिकायत दर्ज करवाया जा सकता है।

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