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किंग के प्रिंस आर्यन को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने कहा आर्यन किसी भी तरह की साज़िश में शामिल नहीं

क्रूज ड्रग्स केस मामले में 26 दिनों तक NCB की हिरासत में रहे आर्यन खान को कोर्ट की तरफ से सबसे बड़ी राहत मिल गई है. आर्यन के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पास कोई सबूत ही नहीं था. किंग खान शाहरुख़ के बेटे आर्यन को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बेल का डिटेल्ड ऑर्डर शनिवार को सार्वजनिक कर दिया गया है. इसमें कोर्ट ने 14 पन्नों के विस्तृत आदेश में NCB की सभी थ्योरी की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं.

aryan khan

कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, आवेदक/आरोपी न. 1 (आर्यन खान) के फोन की व्हाट्सएप चैट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है, जो इस बात का इशारा करे कि आवेदकों 2. और 3. (अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा) इस अपराध को करने की साजिश कर रहे थे. इस मामले में मुश्किल से ही कोई सकारात्मक सबूत सामने रखे गए है जो बताता है कि तीनों मिलकर इस अपराध को करना चाहते थे. इसके साथ ही, कोर्ट ने ऑर्डर में यह भी कहा कि इन तीनों का मेडिकल चेकअप भी नहीं हुआ था. जिससे पता चले कि उन्होंने सही में उसी समय ड्रग्स लिये थे.

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वहीं एनसीबी ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा था कि तीनों आरोपियों ने इस बात को कुबूल किया है कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था. NCB की इस बात पर हाई कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा कि एनसीबी के वकील ने इस मामले में दस्तावेज जमा करवाए थे. इसलिए ऐसे में बताना जरूरी हो जाता है कि ऐसे कॉन्फेशन वाले बयान जांच एजेंसी की जांच में मदद के लिए होते हैं, लेकिन इस वजह से आप यह नहीं दिखा सकते कि आवेदकों ने NDPS Act के तहत किसी तरह का क्राइम किया हो.

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कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि आवेदक क्रूज से ट्रेवल कर रहे थे, सिर्फ इस बात का हवाला देकर उनपर सेक्शन 29 नहीं लगाया जा सकता है. इसके साथ ही कोर्ट ने अपने आर्डर में यह कहा है कि, यह कहना मुश्किल है कि तीनों आवेदक किसी भी तरह के ड्रग्स रखने के आरोपी है. अंत में कोर्ट ने कहा, एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 37 के तहत निर्धारित मापदंडों का आवेदकों को जमानत देने की प्रार्थना पर विचार करते समय कोई असर नहीं पड़ता है.

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गौरतलब है कि क्रूज़ ड्रग पार्टी केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीती 28 अकटूबर को आर्यन खान को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. उस वक्त हाईकोर्ट ने सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट बताया था. आर्यन को हाईकोर्ट द्वारा 5 पन्नों का आदेश मिला था, जिसमें कई शर्त थी. इसमें आर्यन को हर शुक्रवार दोपहर 11 से 2 बजे के बीच NCB ऑफिस आना होगा. इसके अलावा आर्यन बिना पुलिस को सूचित किए शहर से बाहर नहीं जा सकते हैं. आर्यन को जमानत देते वक़्त 14 शर्ते रखी गई थी.

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गौरतलब है कि 2 अक्टूबर की रात एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डिएल क्रूज शिप में चल रही रेव पार्टी पर छापेमारी की थी. इसमें ड्रग्स लेने और खरीद-फरोख्त करने के आरोप में आर्यन खान के साथ मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट के साथ कई लोगों को भी हिरासत में लिया गया था.

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