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रात 10:00 बजे के बाद ट्रेन में आप का टिकट नहीं चेक कर सकता TTE, जानें रेलवे से जुड़े यह नियम

मौजूदा समय में भी देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ट्रेन से सफर करना बहुत पसंद करते हैं। अगर कभी भी लंबे सफर करना हो तो सबसे पहले मन में ख्याल ट्रेन का ही आता है। भारतीय रेलवे भारत के यातायात का एक प्रमुख साधन है। रेल की वजह से ही भारत का विकास बहुत तेजी से होता जा रहा है। ट्रेन की वजह से बहुत सारे लोग रोजाना ही एक साथ बहुत लंबी लंबी दूरियां आसानी से तय कर लेते हैं और इसका किराया भी कम होता है।

रेल यात्रियों के सफर के लिए बहुत ही आसान और सुविधाजनक साधन है। इसके अलावा ट्रेन का इस्तेमाल लोग भारी भारी सामानों को ढोने के लिए भी करते हैं। बता दें कि भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। जब भी कोई यात्री ट्रेन में सफर करता है तो उस समय के दौरान वह यही चाहता है कि उसकी यात्रा आरामदायक हो।

अक्सर देखा गया है कि ट्रेन में होने वाले शोर, टिकट चेकिंग, सीट को लेकर यात्रियों की आवाजाही की वजह से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं लेकिन यात्रा करने के दौरान अगर आपकी मर्जी नहीं है तो ऐसे में आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता है।

आज हम आपको रेलवे के नियमों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में अगर आपको मालूम होगा तो ट्रेन में यात्रा करने के दौरान आपको परेशानी नहीं होगी। रेलवे के नियमों के अनुसार, रेलवे का टिकट एग्जामिनर (TTE) सोते समय आपका टिकट चेक नहीं कर सकता है। तो चलिए जानते हैं आखिर रेलवे का नियम क्या कहता है।

जब आप ट्रेन की यात्रा करते हैं तो उस दौरान आपका टिकट चेक करने के लिए TTE आता है। कई बार देखा गया है कि देर रात में भी आपको TTE जगाकर टिकट या आईडी दिखाने के लिए कहता है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत परेशानी होती है लेकिन रेलवे के नियम के अनुसार, रात 10:00 बजे के बाद TTE भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है।

बता दें कि TTE को सुबह 6:00 से रात 10:00 के बीच में टिकटों का वेरिफिकेशन करना आवश्यक है यानी कि रात में जब पैसेंजर सो जाता है तो उसके बाद किसी भी पैसेंजर को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। यह गाइडलाइन रेलवे बोर्ड की है।

लेकिन रेलवे बोर्ड का यह नियम रात 10:00 बजे के बाद यात्रा करने वाले यात्रियों पर लागू नहीं होता है यानी कि अगर आप ट्रेन में रात के 10:00 बजे के बाद यात्रा करने के लिए बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में TTE आपकी टिकट और आईडी चेक करने के लिए मांग कर सकता है।

इसके अलावा अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों का मिडिल बर्थ होता है वह सोने के लिए ट्रेन शुरू होने से पहले ही सीट खोल लेते हैं, जिसकी वजह से जिस यात्री का लोअर बर्थ होता है उनको काफी परेशानी होती है लेकिन रेलवे के नियम के अनुसार देखा जाए तो मिडिल बर्थ वाला यात्री अपनी बर्थ पर 10:00 बजे रात से सुबह 6:00 बजे तक ही सो सकता है।

रेलवे के नियम के अनुसार रात 10:00 बजे से पहले अगर कोई भी यात्री मिडिल बर्थ खोलने से रोकना चाहे तो आप उसे रोक सकते हैं। वहीं सुबह 6:00 बजे के बाद बर्थ को नीचे करना होता है ताकि दूसरे यात्री लोअर बर्थ पर बैठ पाएं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोअर बर्थ वाले देर रात तक जागते रहते हैं और मिडिल बर्थ वालों को इससे बहुत परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में आप 10:00 बजे अपनी सीट नियम के तहत उठा लें।

अब आप मान लीजिए कि किसी कारण से आपकी ट्रेन छूट गई है तो रेलवे के नियम के अनुसार TTE अगले 2 स्टॉप यानी कि अगले 1 घंटे तक (दोनों में जो पहले हो) आपकी सीट किसी और यात्री को नहीं दे सकता है यानी कि आपकी ट्रेन छूट गई है तो अगले 2 स्टॉप में से किसी भी स्टॉप से आप अपनी ट्रेन को पकड़ सकते हैं। अगर तीन स्टॉप गुजर जाए तो इसके बाद TTE के पास यह अधिकार होता है कि वह आपकी सीट आरएसी लिस्ट में अगले व्यक्ति को अलॉट कर सकता है।

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