अजब ग़जब

प्रेमी जोड़े का विवाह करवाना पंडित को पड़ा भारी, कोर्ट के आदेश पर पंडित के खिलाफ हुआ केस दर्ज

हरियाणा में एक जोड़े ने घर से भागकर प्रेम विवाह किया और विवाह करने के बाद इस जोड़े ने पुलिस से मदद मांगी। जोड़े ने पुलिस से कहा कि उनकी जान को खतरा है। इसलिए उन्हें सुरक्षा दी जाए। ये मामला कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई करते हुए जज ने इनका विवाह करवाने वाले पंडित के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया। दरअसल केस की सुनवाई के समय पता चला की इनका बाल विवाह हुआ है।

जज ने जब इनकी आयु पूछी, तो पाया कि लड़के की उम्र 20 साल है और लड़की 18 साल की है। लड़के के नाबालिग पाए जाने पर कोर्ट ने पंडित के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया।

खबर के अनुसार प्रेम विवाह करने वाले जोड़े ने सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई कोर्ट में की गई और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि लड़के की आयु विवाह योग्य नहीं है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस विवाह को वैध मानने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस विवाह को वैध कैसे माना जा सकता है, जब लड़के की आयु विवाह योग्य ही नहीं है। ये विवाह बाल विवाह कानून का उल्लंघन है।

इसके बाद कोर्ट ने पुलिस से कहा कि ये विवाह कैसे करवाया जा सकता था और किस पंडित ने इनकी शादी करवाई है? जिस पंडित द्वारा इनकी शादी करवाई गई है उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। कोर्ट ने पुलिस को पंडित के खिलाफ बाल विवाह निरोधक कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने को कहा है। साथ में ही इस शादी को बाल विवाह कानून का उल्लंघन माना है।

कोर्ट का आदेश मानते हुए हिसार एसपी ने पंडित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एसपी ने बताया कि पंडित के खिलाफ हिसार के सदर थाने में 25 अक्तूबर को बाल विवाह निरोधक कानून की धारा-10 के तहत केस दर्ज किया गया है। लड़की के परिवार ने लड़के के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि लड़के ने उनकी बेटी का अपहरण किया था।

हालांकि लड़के और लड़की ने विवाह कर लिया था और हाईकोर्ट से अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी। जब कोर्ट ने इनकी याचिका की सुनवाई की तो हिसार के एसपी ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि लड़के की आयु विवाह के योग्य नहीं है और ये एक बाल विवाह का केस है। जिसके बाद इनकी शादी को अवैध माना गया। साथ में ही पंडित के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

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