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यूपी: रेप के बाद से फरार था आरोपी, घर पहुंचा बाबा का बुलडोजर, अगले ही दिन कर दिया सरेंडर

उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कानून को सख्त करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई नई नीतियों को बढ़ावा दिया हैैं। ऐसे में अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने के बाद से प्रदेश में अपराधों पर नकेल कसी गई हैं। बाबा के बुलडोजर से अब अपराधियों के दिलों में भी डर पैदा होने लगा हैं। इसी बीच खबर आ रही हैं, प्रदेश में एक रेप केस के फरार आरोपी ने इसी बुलडोजर के डर से अपना गुनाह कबुल करते हुए पुलिस के आगे सरेंडर किया हैं।

रेप के फरार आरोपी ने किया सरेंडर

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रतापगढ़ में हुए रेप केस के फरार आरोपी के घर प्रशासन का बुलडोजर गया तो तुरंत ही आरोपी ने अपना गुनाह कबुल करते हुए पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। पुलिस के मुताबिक प्रतापगढ़ में रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी फरार था। जिसे पुलिस पिछले कई दिनों से तलाश रही थी। इसके लिए कई दिनों तक पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी भी की।

आपको बता दें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ इलाके में रेलवे स्टेशन पर एक युवती के साथ रेप का मामला दर्ज किया गया था। रेप आरोपी वारदात के बाद से ही फरार था। जिसे तलाशने के लिए पुुलिस लगातार ही छापेमारी कर रही थी। लेकिन आरोपी पुलिस के सामने नहीं आ रहा था। ऐसे में सरकार की नई नीतियों का पालन करते हुए पुलिस की एक टीम बुलडोजर के साथ आरोपी के घर पहुंच गई। जिसके बाद अपराधी ने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया।

प्रदेश में आपराध के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति

ऐसे में जब इस मामले पर एडीजी प्रशांत कुमार से बात की गई तो उन्होंने बुलडोजर के डर से आरोपी के सरेंडर की बात को खरीज कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपराधियों में कानून का खौफ है और होना चाहिए, हम आगे भी ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

प्रदेश में अपराधों पर नकेल कसने के लिए बनी नई नीतियों को लेकर एडीजी ने बताया कि प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके तहत हम आने वाले समय में भी कार्य करेंगे। एडीजी ने बताया कि नई नीतियों से बदमाशों में कानून का भय है, उनको लगता है कि अगर वह भागेंगे तो उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी वजह से लोग सरेंडर कर रहे हैं।

सिर्फ दो ही मामलों में बुलडोजर चलाने का अधिकार

एडीजी ने अपराधियों केे घरों पर बुलडोजर चलाने की नीति को लेकर कहा कि ऐसा सिर्फ दो ही परिस्थितियों में हो सकता हैं। पहला जब कोई व्यक्ति सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लें या फिर किसी तरह का अवैध निर्माण करा रखा है। ऐसे में प्रशासन की ओर से उसे तोड़ने का नोटिस दिया जाता हैं। नोटिस देने के बाद भी जब आरोपी खुद उस अवैध निर्मार्ण को नहीं तोड़ता हैं। प्रशासन खुद ही इसे ध्वस्त करने का अधिकार रखती हैं।

इसके अलावा जब कोई अपराधी फरार हो और वारंट के बाद भी सरेंडर नहीं करें तब प्रशासन उसके अपराध से कमाई संपत्ति पर कुर्की का आदेश लेने के बाद बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करती है। इसी कार्रवाई के तहत ही प्रतापगढ़ के रेप आरोपी के घर बुलडोजर चलाया गया था, जिसके बाद आरोपी ने पुलिस को सरेंडर किया।

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