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1 April से लागू होने जा रहे हैं ये 8 बड़े नियम, जो आपकी जेब पर पड़ेंगे भारी

यदि आप होम लोन लेने का विचार कर रहे हैं तो आपको 31 मार्च से पहले ही कुछ जरूरी काम निपटा लेना चाहिए, क्योंकि 31 मार्च के बाद यानी कि 1 अप्रैल से आपको होम लोन लेने पर मिलने वाले अतिरिक्त टैक्स छूट नहीं मिलने वाले हैं।

जी हां 1 अप्रैल से वित्त वर्ष 2022-23 शुरू होने वाला है। ऐसे में कई नियमों में बदलाव किए जाएंगे जिसका सीधा असर हमारे खर्चे, निवेश और कमाई पर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं इन बड़े बदलाव के बारे में..

प्रोविडेंट फंड

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सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जिन कर्मचारियों ने पीएफ अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से भी ज्यादा जमा किए हुए हैं। उन्हें इनकम टैक्स देना होगा। वही सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपए तक रहेगी। बता दे टैक्स कैलकुलेशन के लिए अमाउंट को दो हिस्सों में बांटा जाएगा जिसमें पहला हिस्सा छूट वाला योगदान, वहीं दूसरा हिस्सा 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का योगदान रहेगा।

क्रिप्टो करेंसी

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क्रिप्टो करेंसी में भी 1 अप्रैल से कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। रिपोर्ट की मानें तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगने वाला है। यदि कोई व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी बेचकर फायदा कमाता है तो उसे भी टैक्स देना होगा।इसके अलावा इसमें 1 जुलाई से 1% टीडीएस भी काटा जाएगा।

दवाइयां भी हो जाएगी महंगी

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रिपोर्ट की मानें तो नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही दवाइयां भी महंगी हो जाएगी। कहा जा रहा है कि 800 से ज्यादा जरूरी दवाओं की कीमत में 10.7 फीसदी की बढ़ोतरी होने वाली है। इस लिस्ट में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली पेरासिटामोल दवाई का नाम भी शामिल है।

जीएसटी में भी बदलाव

बता दे, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी के तहत ई-चालान जारी करने की टर्नओवर सीमा को 50 करोड़ रुपये से घटाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया है। यह नियम भी एक अप्रैल 2020 से लागू होने वाले हैं।

घूमना फिरना भी हुआ महंगा

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बता दे गुरुवार रात 12:00 बजे से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल टैक्स में भी 10 से ₹65 तक की बढ़ोतरी कर दी है। जहां कर्मिशयल वाहनों के लिए ₹65 की बढ़ोतरी की गई है तो वहीं छोटे वाहनों के लिए 10 से ₹15 की बढ़ोतरी की गई है।

पैन

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1 अप्रैल से यदि आप पैन को आधार से लिंक करते हैं तो उसके लिए भी पैनाल्टी लगने वाली है। बता दें, 30 जून 2022 तक 500 रुपए रहेगी इसके बाद पेनल्टी 1 हजार रुपए के तौर पर लिए जाएगी। इसके अलावा यदि आप 30 मार्च 2023 तक लिंक नहीं करवाते हैं तो पैन नंबर आपके निष्क्रिय कर दी जाएंगे।

बदल जाएंगे म्युचुअल फंड्स के नियम

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पेमेंट, चेक, बैंक, ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे। एमऍफ़यू यानी कि म्युचुअल फंड ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन पोर्टल एमएफ यूटिलिटीज 31 मार्च 2020 से चेक डिमांड ड्राफ्ट आदि के जरिए पेमेंट की सुविधा बंद कर दी जाएगी। जबकि 1 अप्रैल 2022 से आपके पास पैसा लगाने के लिए सिर्फ नेट बैंकिंग का ही जरिया होगा या फिर यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं।

होम लोन लेने वाले लोगों को लगेगा बड़ा झटका

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2019 में सरकार ने IT अधिनियम में एक नई धारा 80EEA जोड़ी थी, जिसके तहत जो लोग पहले बार घर खरीदते हैं उन्हें होम लोन के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख के अतिरिक्त टैक्स कटौती का लाभ दिया जाता था, जबकि साल 2022 में इस खंड को अब आगे नहीं बढ़ाया गया है और यह छूट खत्म हो रही है।

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